राजस्थान सरकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 18 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक (समेत) सभी राजकीय महाविद्यालयों में दीपावली अवकाश रहेगा। नीचे पत्र की मुख्य बातें, तिथियाँ, निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं।
कुल सार (Quick summary)
- अधिसूचना जारी करने वाला: आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- अवकाश अवधि: 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) से 25 अक्टूबर 2025 (रविवार) तक
- प्रेषक: संयुक्त निदेशक (अकादमिक) — प्रो. विजय सिंह जाट
- उद्देश्य: दीपावली/धनतेरस पर्व के अवसर पर राजकीय महाविद्यालयों में अवकाश
अधिसूचना (Official notice)
नीचे विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि/इमेज — यह प्रमाणिक सूचना का स्रोत है।

विस्तृत जानकारी (Detail)
आयुक्तालय के पत्र के अनुरूप — पहले कुछ दिनों के लिए अलग-अलग तिथियाँ बताई गई थीं, पर संशोधित/नवीनतम आदेश के अनुसार कॉलेजों में 18.10.2025 से 25.10.2025 तक दीपावली के चलते अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान शैक्षणिक गतिविधियाँ और कार्यालयी कार्य प्रभावित होंगे।
विवरण | जानकारी |
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जारी करने वाला | आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर |
पत्र क्रमांक | ACE(4)/आकाशीय कैलेंडर/अकाद/आकाशि/2022–01347 |
अवकाश तिथि | 18 अक्टूबर 2025 — 25 अक्टूबर 2025 |
हस्ताक्षर | प्रो. विजय सिंह जाट, संयुक्त निदेशक (अकादमिक) |
उद्देश्य | दीपावली/धनतेरस पर्व के अवसर पर अवकाश |
महत्वपूर्ण निर्देश (Important instructions)
- कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे उपर्युक्त तिथियों के अनुसार अवकाश घोषित करें।
- यदि किसी कॉलेज में परीक्षा/विशेष क्लास शेड्यूल है तो समुचित प्राधानाचार्य/अध्यक्ष इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- छुट्टी के दौरान कॉलेज प्रशासनात् नियम व आपातकालीन संपर्क उपलब्ध रखें।
क्या करें (What students/teachers should note)
- छात्र परीक्षा/असाइनमेंट की तारीख़ें और नयी घोषणाओं के लिए कॉलेज के आधिकारिक संचार (वेबसाइट/नोटिस बोर्ड/ईमेल/WhatsApp ग्रुप) देखते रहें।
- प्रवेश/हाज़िरी से संबंधित किसी संशय के लिए कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें।
- यदि कोई परीक्षा या प्रोजेक्ट इत्यादि की नई तिथि जारी होगी तो कॉलेज द्वारा अलर्ट किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. क्या राज्य के सभी कॉलेजों पर यह छुट्टी लागू होती है?
हाँ — अधिसूचना स्पष्ट रूप से राजकीय महाविद्यालयों के लिए जारी की गई है।
2. क्या निजी महाविद्यालयों पर भी यही आदेश लागू होगा?
नहीं — निजी महाविद्यालय/संस्थाओं पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होता। निजी संस्थाएं अपने नियमों के अनुसार निर्णय लेंगी।
3. अगर किसी कॉलेज में परीक्षा तय है तो क्या होगा?
यदि परीक्षा पहले से शेड्यूल है तो कॉलेज प्रशासन निर्देशानुसार स्टेट/डायरेक्टिव के अनुरूप पुनर्निर्धारण या विशेष व्यवस्थाएँ कर सकता है — छात्र कॉलेज से संपर्क करें।
सूचना स्रोत: आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान (आधिकारिक अधिसूचना)। इस पोस्ट में दी गई जानकारी आधिकारिक नोटिस पर आधारित है — किसी भी अपडेट के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।